Bihar News: भूमि अधिग्रहण में मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, MVR को लेकर जारी हुआ यह निर्देश Bihar Crime News: 22 वर्षीय मूक-बधिर मजदूर की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार Bihar Crime News: 50 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूरे देश में बांटने की थी योजना Bihar Crime News: सड़क किनारे अधेड़ का शव बरामद, बीती रात मछली पार्टी में हुआ था शामिल land registration Bihar: डिजिटल निबंधन से जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तेज, तीन महीने में हुए इतने आवेदन Bihar Crime News: महिला पुलिसकर्मी को अपराधियों ने मारी गोली, हालत गंभीर Bihar News: बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, इस ट्रिक से पैदावार कीजिए दोगुनी; खाद खरीदने की टेंशन खत्म Patna News: पटना के नए SSP बने कार्तिकेय शर्मा, जानिए... राजधानी में क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? Road Accident: अमेठी में एंबुलेंस-पिकअप की भीषण टक्कर, बिहार के 5 लोगों की मौत Kedarnath Helicopter Crash: गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश, 5 लोगों की मौत
11-Dec-2020 07:19 AM
By
RANCHI: हाईकोर्ट ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत की आज होने वाली है. इस सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज क्या लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी. पिछली बार सुनवााई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी. लालू की ओर से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे. इस केस की सुनवाई अपरेश सिंह ही अदालत में हो रही है. प्रभात कुमार ने कहा कि बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, लोअर कोर्ट के रिकार्ड देखा जाएगा. सीबीआई ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड देखने का हाईकोर्ट से आग्रह किया था. आधी सजा पूरा करने पर हमलोग जमानत मांगी है.
ऑडियो वायरल से विवादों में
आज सुनवाई से पहले लालू प्रसाद एक नए विवाद में फंस गए हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा के स्पीकर के चुनाव में भाग नहीं देने के लिए बीजेपी के विधायक ललन पासवान को कॉल किया और कहा कि स्पीकर के चुनाव में भाग मत लिजिए. जब अपना स्पीकर बन जाएगा तो आपका ध्यान रखेंगे और सबकुछ ठीक कर देंगे. सरकार को गिरा देना है. इसको लेकर बीजेपी नेे रांची हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया है.
9 अक्टूबर को चाईबासा केस में मिली थी जमानत
9 अक्टूबर को चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई थी. लालू प्रसाद के वकील ने कहा था कि 30 माह लालू प्रसाद जेल में रह चुके हैं. सीबीआई के काउंटर फाइल देर से जमा करने के कारण 6 नवंबर को जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई. पहले 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन अर्जेंट मेंशन करते हुए 6 नवंबर को ही सुनवाई के लिए लालू के वकील ने अपील की थी. लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था.
बीामारी का दिया है हवाला
लालू प्रसाद ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी के बारे में भी बताया था. याचिका में बताया गया था कि वह करीब 15 बीमारी ग्रसित है. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उनको जमानत दे दी जाए. जमानत के लिए लालू ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि लालू प्रसाद ने 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं, दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. देवघर और चाईबासा केस में उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. चार मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है. पांचवा मामला डोरंडा कोषागार से संबंधित है और इसकी सुनवाई अभी सीबीआई कोर्ट में चल रही है.
CBI की दलील
लालू की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था. जिसके बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रख था. सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव ने दुमका कोषागार से घोटाले के मामले में अब तक आधी सजा नहीं काटी है. लिहाजा उन्हें इस आधार पर जमानत नहीं दिया जा सकता. सीबीआई ने अपने जवाब में सीआरपीसी की धारा 427 का भी जिक्र किया है. CRPC की धारा 427 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग मामलों में सजा मिलती है तो एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी. अगर कोर्ट ने सारी सजा के साथ चलने का आदेश दिया हो तभी वे साथ साथ गिनी जायेंगी. सीबीआई इस आधार पर लालू की जमानत का विरोध कर रही है. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है. उन्हें सजा सुनाने वाली कोर्ट ने सभी सजा को एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया है. ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है कि लालू यादव चारों मामले की सजा साथ साथ काट रहे हैं. उन्हें एक सजा पूरी करने के बाद दूसरे मामले में मिली सजा को पूरा करना होगा.