IPL 2025: 10 करोड़ 75 लाख में खरीदे गए ‘टी नटराजन’ को क्यों मौका नहीं दे दिल्ली की टीम? केविन पीटरसन ने कर दिया खुलासा Bihar Education News: शिक्षा विभाग के अफसर ने कम उम्र की महिला शिक्षक को गलत मंशा से किया प्रताड़ित ! DM ने बिठाई जांच... ARWAL: प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, कहा..काबिल लोगों को ही देंगे टिकट Sanjeev Mukhiya: संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ी, EOU के सामने अभी कई राज खोलेगा NEET पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड Sanjeev Mukhiya: संजीव मुखिया की रिमांड अवधि बढ़ी, EOU के सामने अभी कई राज खोलेगा NEET पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड पाकिस्तानियों को चुन-चुन कर बाहर निकालने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, सीएम योगी कर रहे लगातार मॉनीटरिंग Bihar News: संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक; जानिए.. पूरा मामला Bihar News: संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत, लोअर कोर्ट की कार्यवाही पर रोक; जानिए.. पूरा मामला Road Accident: सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, थाने के ड्राइवर का भी फूटा सिर, कई गिरफ्तार Pahalgam Terror Attack: FIR के बाद नेहा सिंह राठौर ने फिर उगला जहर, प्रधानमंत्री मोदी को दे दी सीधी चुनौती
27-Nov-2020 12:45 PM
By
DESK : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में हुए नुकसान का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है.
हालांकि कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी और उसके पीछे की BMC की मंशा ठीक नहीं थी. दिए गए नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए.
कोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि जो भी हर्जाना होगा वो BMC के द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए. कोर्ट का ये फैसला दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद करीबन 2 महीने तक चली बहसों के बाद सुनाया गया है.
दूसरी तरफ कोर्ट ने कंगना के द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट पर उन्हें फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि कंगना को सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.
जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें. वहां पर बहुत सा काम रुका पड़ा है. कोर्ट ने कहा कि वह कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए.