ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत के फैसला देने पर लगाई रोक

ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, निचली अदालत के फैसला देने पर लगाई रोक

19-May-2022 11:22 AM

By

 DESK: ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि निचली अदालत कल तक कोई आदेश जारी नहीं करेगी। 


सुप्रीम कोर्ट में आज पांच मिनट हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से बताया गया कि मामले पर रोज सुनवाई हो रही है और रोज नए फैसले दिए जा रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब शुक्रवार की दोपहर 3 बजे मामले पर सुनवाई होगी। कल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई करेगी।


मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट का दलील देते हुए याचिका दाखिल की है जिसमें सर्वे कार्य पर रोक लगाने की मांग की गयी है। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट ने 3 अहम बातें कही थी। 


कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए और सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं होगा। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से यह कहा गया कि अभी हमने हलफनामा दाखिल नहीं किया है। कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करेंगे और सभी अपडेट के साथ हम सुनवाई में शामिल होंगे।