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छोटे GST करदाताओं को बड़ी राहत, कारोबार नहीं हुआ तो SMS से दाखिल कर पाएंगे रिटर्न

छोटे GST करदाताओं को बड़ी राहत, कारोबार नहीं हुआ तो SMS से दाखिल कर पाएंगे रिटर्न

09-Jun-2020 05:26 PM

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PATNA : मॉडर्न पीरियड में जिन छोटे कारोबारियों का बिजनेस प्रभावित हुआ, उनको सरकार ने बड़ी राहत दी है. ऐसे छोटे जीएसटी करदाता शुन्य कारोबार होने की स्थिति में केवलSMS से अपना रिटर्न दाखिल कर पाएंगे. बिहार में लगभग 70 हजार ऐसे छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचा है. वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है.


जीएसटी काउंसिल ने ही फैसला लिया है कि लॉकडाउन पीरियड में शून्य कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को अब मासिक विवरणी दाखिल नहीं करनी होगी. इस की बाध्यता को खत्म करते हुए उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से केवल एसएमएस भेजकर रिटर्न की औपचारिकता पूरी करनी होगी. बिहार में जीएसटी के करदाताओं की संख्या लगभग 4 दशमलव 32 लाख है. जिनमें से 70000 छोटे कारोबारी हैं. सरकार के इस नए फैसले का सीधा-सीधा फायदा ऐसे 70000 कारोबारियों को मिलेगा, जिनका धंधा लॉकडाउन में प्रभावित हुआ है.


मोदी ने कहा कि पहले हरेक करदाता को अगर उनकी करदेयता शून्य है. तब भी उन्हें मासिक विवरणी दाखिल करने के लिए जीएसटीएन (GSTN) के पोर्टल पर लाॅगिन कर प्रत्येक माह जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फार्म के अनेक काॅलम को भरना होता था. लेकिन अब वे अपने निबंधित मोबाइल से 14409 पर एसएमएस करेंगे तो उन्हें एक ओटीपी (One Time Password) प्राप्त होगा, जिसे कन्फर्म करने पर उनकी विवरणी दाखिल समझी जाएगी.


कम्पोजिशन स्कीम में शामिल करदाताओं के अतिरिक्त हर करदाता को जीएसटीएन पोर्टल पर जीएसटीआर-3बी फार्म भरना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वे कर का भुगतान करते हैं. अगर वे निर्धारित तिथि तक कर का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 50 रु. प्रतिदिन तथा शून्य करदेयता की स्थिति में भी 20 रु. प्रतिदिन की दर से दंड का भुगतान करना होता है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे व्यापारी भी हैं, जिन्होंने निबंधन तो करा लिया परंतु उनकी कोई करदेयता नहीं है, फिर भी उन्हें विवरणी दाखिल करनी पड़ी हैं.