Law and Order in Bihar: कटिहार में शराब तस्कर को छुड़ाने के लिए थाना पर हमला, थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी कर बुरे फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार! Rajeev Nagar Police suspended: पटना के राजीव नगर थाना की मनमानी पर गिरी गाज, 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड INDIAN RAILWAY: रेल यात्री ध्यान दें ! 4 दिन बाद बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम, यात्रा पहले जरूर पढ़ें यह खबर Bihar News : मोतिहारी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों ने तीन घंटे तक एनएच-28 किया जाम Bihar crime News : मोतिहारी में प्रेम प्रसंग बना खूनी विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या ,18 जून को थी शादी तय INDIAN RAILWAY: इस दिन से दौड़ेगी सहरसा-मुंबई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, जाने क्या होगा रूट और टाइमिंग BIHAR NEWS: पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, कहा इस दिन तक राज्य छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक,वरना... Bihar Rain Alert: बिहार के लिए राहत वाली खबर, 26 से 30 अप्रैल तक मेघगर्जन-ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश पटना में 24 पाकिस्तानी महिलाओं की लिस्ट जारी, तीन ने ली भारतीय नागरिकता
27-Sep-2019 06:03 PM
By DEV KUMAR PANDEY
PATNA: संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत वाहन चेकिंग के दौरान पब्लिक को प्रताड़ित करने के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका को सुनते हुए पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राजेश सिंह की जनहित याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वाहन के लाइसेंस और कागजातों की जांच के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर (एसओपी) अपनाने का भी निर्देश दिया. जिसमें वाहन के दस्तावेजों की जांच एम परिवहन एप के जरिये हो सके.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता जो खुद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं. उन्होंने गुहार लगाई कि बिहार जैसे राज्य जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, वहां के लिए संशोधित जुर्माने की राशि बहुत ज़्यादा है. याचिकाकर्ता के इस दलील पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.