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पूर्व RJD विधायक को उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, चर्चित मंजू देवी हत्याकांड में थे शामिल

पूर्व RJD विधायक को उम्रकैद की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, चर्चित मंजू देवी हत्याकांड में थे शामिल

22-Jul-2019 07:23 PM

By 7

SAMASTIPUR : एक चर्चित हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने पूर्व RJD विधायक सुनील कुमार पुष्पम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूर्व विधायक सुनील के ऊपर एक दलित महिला की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था. पूर्व विधायक के ऊपर कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि पूरी घटना समस्तीपुर जिले के बिथान थाना इलाके के छेछनी गांव की है. जहां गांव के पास 2005 में एक दलित महिला मंजू देवी की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में हसनपुर विधानसभा से दस साल तक आरजेडी के विधायक रहे सुनील कुमार पुष्पम को लेकर सुनवाई चल रही थी. सोमवार को समस्तीपुर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा की अदालत से सुनील को 25 हजार रुपये के जुर्माना सहित उम्रकैद की सजा सुनाई गई. न्यायालय से मिली जानकारी के मुताबिक 2 अगस्त 2005 को दलित महिला मंजू देवी को विधायक और उनके लोगों द्वारा बन्दूक के कुंदे से महिला के साथ मारपीट की गई थी. घटना के चार दिन बाद 6 अगस्त को घायल महिला मंजू देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई थी. जिसको लेकर बिथान थाना में मंजू देवी की गोतनी के बयान प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी हत्याकांड की सुनवाई में सरकारी वकील के तौर पर एपीपी गौरी शंकर मिश्रा और बचाव पक्ष के तरफ से वरीय अधिवक्ता परमेश्वरी सिंह ने हिस्सा लिया।सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम ने हालांकि अपने आप को निर्दोष बताया है और कहा कि वे अपने अधिवक्ता से राय लेकर इस फैसले के विरोध में उच्च अदालत में अपील करेंगे. समस्तीपुर से रमेश राय की रिपोर्ट