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15-Feb-2022 11:37 AM
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RANCHI : चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है. 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें यह 52वां केस है जिसमें अदालत फैसला सुनाया है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सहित 99 अभियुक्तों के भविष्य का फैसला हो गया है. लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. लालू यादव के अलावा आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है. जगदीश शर्मा को तीन साल की सजा, नंद किशोर प्रसाद को तीन साल की सजा, अशोक कुमार यादव को तीन साल की सजा मिली है. पीएम शर्मा को तीन साल की सजा.
बाकी 24 लोगों को साक्ष्य जे आभाव में बरी कर दिया गया है. जिन लोगों को बरी किया गया है उनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर), निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं.
बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा यह पांचवां केस है. इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से जुड़े 2 केस और देवघर- दुमका के एक-एक केस में लालू को सजा मिल चुकी है. सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने लालू प्रसाद एवं अन्य आरोपियों को दोषी माना है. डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस कर रहे थे. इस मामले में 170 आरोपी थे. मामले में 55 की हो चुकी है मौत.
बता दें, इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामले (देवघर के एक, दुमका ट्रेजरी की दो अलग-अलग धारा और चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित दो मामलों में) लालू दोषी करार दिए जा चुके हैं. वह अब तक 6 बार जेल भी जा चुके हैं। अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं.