ब्रेकिंग न्यूज़

पूर्णिया में NSD का नाट्य उत्सव: विद्या विहार स्कूल में 21-22 सितम्बर को विशेष प्रस्तुतियाँ बिहार में चुनावी सरगर्मी हुई तेज: शाह-नीतीश की मुलाकात के बाद JDU ने की बैठक, राहुल और तेजस्वी पर साधा निशाना अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा मोबाइल पर पत्नी से बात करने के दौरान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम, दो साल पहले किया था लव मैरिज BIHAR NEWS : पटना में DRI की बड़ी कार्रवाई, साधु वेश में वन्यजीव तस्करों का भंडाफोड़; करोड़ों के तेंदुए की खाल बरामद खगड़िया में तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया New Rail Bridge Bihar: बिहारवासियों को बड़ी खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा यह पुल; तीन जिले के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, 25 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली जमानत, 25 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

28-Oct-2021 04:46 PM

By

DESK : इस वक्त एक बड़ी सामने आ रही है. क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे. आज दोपहर 3 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है.


बता दें कि आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार तीन दिन सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. आर्यन खान की तीसरी बार कोशिश के बाद बेल मिली है. इससे पहले सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान की बेल याचिका खारिज की थी. बीते 3 अक्टूबर को 23 वर्षीय आर्यन को NCB अधिकारियों द्वारा एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था. 


जानकारी हो कि आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था. आर्यन खान समेत मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है. कहा जा रहा है कि आर्यन खान आज नहीं कल जेल से बाहर निकलेंगे. 


बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं.


उन्होंने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है. ASG ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं. रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं. जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं.


ASG ने सवाल उठाया कि ये बात बार-बार पूछी जा रही है कि हमने ड्रग सेवन की जांच नहीं की है. जब उन्होंने इसका सेवन नहीं किया तो जांच का का सवाल ही नहीं है? यह केस इस बात को लेकर है कि आर्यन के पास ड्रग्स पाई गई है.