ROHTAS: जेल से छूटकर आने के बाद भाई के जख्म का लिया बदला, चलती बस में आरोपी को मारा चाकू ARRAH: समाजसेवी अजय सिंह ने बखोरापुर में मनाया जन्मदिन, खिलाड़ियों और छात्रों को किया सम्मानित डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की दोहरी सोच बेनकाब: ऋतुराज सिन्हा भाजपा को चाहिए सिर्फ आपका वोट, सीवान में बोले मुकेश सहनी..आपकी तकलीफों से बीजेपी कोई लेना-देना नहीं How to Become Pilot: 12वीं के बाद पायलट बनने का सपना करें पूरा, जानें... कौन सा कोर्स है जरूरी Bihar News: 19 जून को इस जिले में लगेगा रोजगार कैंप, 8वीं पास से लेकर ITI वालों तक के लिए नौकरी Bihar News: शराब मामले में गिरफ्तार महादलित युवक की जेल में मौत, परिजनों का हंगामा Ahmedabad Plane Crash: कौन है 17 वर्षीय नाबालिग, जो विमान हादसे का बना गवाह? पुलिस ने की पूछताछ Bihar Election: NDA में शाह-मात का खेल तेज, नीतीश के मास्टरस्ट्रोक से खतरे में चिराग की पसंदीदा सीटें Bihar News: भूमि अधिग्रहण में मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था, MVR को लेकर जारी हुआ यह निर्देश
22-Oct-2019 10:48 AM
By
DELHI: INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. CBI की तरफ से दर्ज केस में चिदंबरम को जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में है.
एक लाख के मुचलके पर चिदंबरम को जमानत मिली है. चिदंबरम को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. चिदंबरम 50 दिन से अधिक दिन तक CBI की कस्टडी में थे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पी चिदंबरम गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे.
आपको बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में CBI ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं. एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं.