ब्रेकिंग न्यूज़

मोतिहारी: दर्दनाक सड़क हादसे में दो की मौत, परिजनों में मचा कोहराम प्रशांत किशोर ने लालू के साथ-साथ राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा..संविधान लेकर घूमने वाले क्या अंबेडकर के अपमान का जवाब देंगे? BIHAR: मिट गया माथे पर लगा कलंक: पॉक्सो एक्ट में बुरी तरह से फंस चुके केशव को मिला नया जीवन दान नीट 2025 में गोल इन्स्टीट्यूट के छात्रों ने लहराया परचम, 5400 से अधिक छात्र सफल, 527 छात्रों का सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की उम्मीद Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप Bihar Crime News: बिहार के पूर्व मंत्री की बहू को परिवार समेत जान से मारने की धमकी, जेठ पर गंभीर आरोप BIHAR: शादी के 3 साल बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुरालवालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप KATIHAR: डॉक्टर-पुलिस की मिलीभगत से कोर्ट को गुमराह करने का मामला उजागर, 82 वर्षीया महिला को जेल भेजने की धमकी, सोशल एक्टिविस्ट ने किया पर्दाफाश BIHAR CRIME: मोतिहारी एसपी के नाम पर बनाया फेक फेसबुक अकाउंट, साइबर ठगों ने की पैसे की मांग Bihar Politics: ‘बिहार की सत्ता में लालू परिवार की कभी नहीं होगी वापसी’ बाबा साहेब के अपमान पर बोले रोहित कुमार सिंह

चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, जेल या बेल होगा फैसला

चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, जेल या बेल होगा फैसला

08-Apr-2022 08:15 AM

By

RANCHI : डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी, पिछले सप्ताह यह सुनवाई टल गई थी. न्यायाधीश के उपलब्ध न होने से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी. 


लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में होगी. न्यायमूर्ति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला आज के लिए सूचीबद्ध है. इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 21 फरवरी को सजा सुनाई गई थी.


बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए.