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BJP विधायक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIR

BJP विधायक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, महिला ने दर्ज कराई FIR

05-Feb-2021 03:48 PM

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DESK : BJP विधायक पर एक महिला ने  शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है. मामवा मेवाड़ के उदयपुर जिले के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की है. जहां एक महिला ने गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रतापलाल भील पर रेप का मामला दर्ज कराया गया है.  महिला ने उदयपुर रेंज के आईजी सत्यवीर सिंह के सामने पेश होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद विधायक पर गोगुंदा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. 

मामला विधायक से जुड़ा होने के कारण प्रदेश मुख्यालय से मामले की जांच को सीआई सीबी को भेजा जाएगा. वहीं इस बारे में विधायक का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है. 


पीड़ित महिला ने अपने बयान में कहा कि “कुछ साल पहले मैं नीमच में आयोजित एक सामाजिक समारोह में भील से मिला था, जहां वह एक अतिथि के रूप में आए थे. इसके बाद हमने एक-दूसरे को जानना शुरू कर दिया. हम दोनों ने अपने सहयोगियों के साथ अपने संबंधों के बारे में जानकारी साझा की थी.  धीरे-धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और विधायक ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया. लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा. नियमित अंतराल पर वह मुझसे शादी करने के लिए कहते थे. इसके बाद मैंने इस शर्त पर हां कही कि वह अपने परिवार के सदस्यों से इसकी अनुमति लेंगे.” 

विधायक ने उसे बताया कि वह अपनी पहली पत्नी को उसकी सहमति के साथ सामाजकिक और सामुदायिक प्रमुखों की उपस्थिति में छोड़ दिया. जिसके बाद महिला और विधायक नीमच और उदयपुर में पिछले दो वर्षों से मिलते रहे. 8 नवंबर, 2020 को विधायक ने मुझे उदयपुर में यह कहते हुए बुलाया कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को मना लिया है. इसके बाद मैं उदयपुर के एक अपार्टमेंट में पहुची और जहां उसने शादी करने के प्रलोभन देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए.इस घटना के बाद उसने मेरे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया और धीरे-धीरे मुझसे बचना शुरू कर दिया. जनवरी में जब पीड़िता ने उन्हें कॉल किया तो उनकी पत्नी ने फोन उठाया और कहा कि तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो. मेरे पति को क्यों परेशान कर रही है. तब महिला को बेवकूफ बनने का एहसास हुआ और वह पुलिस थाने पहुंची. महिला ने विधायक के खिलाफ आईपीसी की घारा 376 के तहत मामला दर्ज कराया है.