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07-Feb-2020 08:57 AM
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PATNA: राजधानी पटना के दुल्हिन बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही चल रही है. ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए बीडीओ साहेब पिछले 8 साल से बिना नंबर की गाड़ी से सवारी कर रहे हैं. सालों से नियमों की धज्जियां उड़ाने पर भी परिवहन विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
नियम के मुताबिक कोई भी गाड़ी चालक बिना नंबर प्लेट के वाहन नहीं चला सकता है. नियमों को तोड़ने पर विभाग या तो गाड़ी जब्त कर लेगा या फिर 10 हजार रुपये तक का फाइन काटेगा. समय-समय पर परिवहन विभाग बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ अभियान भी चलाता है, लेकिन दुल्हिन बाजार के बीडीओ की गाड़ी को ना तो जब्त किया गया ना ही फाइन काटा गया. नियम के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली गाड़ी चलाना अपराध है.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं होती है. लेकिन इस कानून का असर दुल्हिन बाजार के बीडीओ पर लागू होता है. क्योंकि पिछले 8 साल से उनकी सरकारी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है और सरेआम नियमों की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं.