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08-Feb-2022 04:03 PM
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DESK: अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में गुजरात स्पेशल कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।
स्पेशल कोर्ट के जज अंबालाल पटेल ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 49 दोषियों को आईपीसी की धारा 302, 120 बी और यूएपीए के तहत इस मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करते हुए सजा का एलान करेगी।
गौरतलब है कि 26 जुलाई 2008 को सिरियल ब्लास्ट हुआ था। अहमदाबाद में इस दौरान 21 बम धमाके हुए। जिसमें 56 लोगों की जान चली गयी थी। वही 200 लोग घायल हुए थे। अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद है।
पुलिस ने दावा किया था आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े लोगों ने शहर में ब्लास्ट कराए। पुलिस का मानना था कि IM के आतंकियों ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के जवाब में यह ब्लास्ट किया।2009 में जब ट्रायल शुरू हुआ तब करीब 35 केसों को मिलाकर एक केस बनाया गया। लंबे चले मुकदमे में कई मोड़ आए।
प्रोसिक्यूशन ने जज एआर पटेल के सामने 1,100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। केस से जुड़े 6 हजार डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए गए। 3,47,800 पेज की 547 चार्जशीट तैयार की गई थीं। अकेले प्रायमरी चार्जशीट ही 9800 पेज की रही। 77 आरोपियों के मामले में 14 साल बाद दलीलें पूरी हुई। फैसला लेने के लिए 7 जज बदले गए। वही लॉकडाउन के दौरान भी सुनवाई रोजाना हुई। अधिकतर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गईं।