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21-Jun-2024 05:13 PM
By First Bihar
DESK: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सीएम केजरीवाल को बेल दे दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक सीएम केजरीवाल को जेल में रहना होगा।
दरअसल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
शुक्रवार को केजरीवाल के तिहाड़ जेल से रिहा होने की संभावना थी लेकिन रिहाई से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल की नियमित जमानत के नीचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ईडी की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हाई कोर्ट में मौजूद रहे।
ईडी की याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ईडी की याचिका पर सुनवाई की। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तबतक नीचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।
शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे से हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई जो शाम पांच बजे जाकर खत्म हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरतापूर्वक सुना और ईडी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीन से चार दिन के भीतर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में तबतक केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर अभी वह जेल में ही रहेंगे।