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Sahara Refund: क्या सहारा में फंसे हैं पैसे? तो आपके लिए है गोल्डन चांस, इतने लाख तक कर सकते है क्लेम, जानें पूरा प्रोसेस

सहारा में फंसी आपकी जमा पूंजी क्या अब वापस मिलेगी? लंबे इंतजार के बाद सरकार ने रिफंड पोर्टल फिर से खोल दिया है। जिन निवेशकों का क्लेम पहले अटक गया था, उनके लिए अब बड़ा मौका है—लेकिन आवेदन में जरा सी चूक फिर देरी करा सकती है।

Sahara Refund: क्या सहारा में फंसे हैं पैसे? तो आपके लिए है गोल्डन चांस, इतने लाख तक कर सकते है क्लेम, जानें पूरा प्रोसेस
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Sahara Refund Update: अगर आप भी सहारा इंडिया में निवेशक हैं और अपनी जमा पूंजी वापस पाने के लिए परेशान थे, तो आपके लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों के रिफंड पोर्टल को फिर से खोल दिया है। अब आप CRCS-Sahara Refund Portal के जरिए अपना क्लेम फिर से जमा कर सकते हैं, यदि पहले आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया था या उसमें कोई कमी रह गई थी।


क्या है सहारा रिफंड पोर्टल?

यह पोर्टल Ministry of Cooperation ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य उन निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाना है जिन्होंने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में पैसे लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को शुरू किया है ताकि निवेशकों का पैसा सही तरीके से वापस किया जा सके। रिफंड की राशि सीधे निवेशक के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है।


किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा फायदा?

अगर आपने Sahara Credit Cooperative Society Ltd, Saharayan Universal Multipurpose Society Ltd, Humara India Credit Cooperative Society Ltd, या Stars Multipurpose Cooperative Society Ltd जैसी सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था, तो आप इस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन समितियों में पैसा जमा करने वाले सभी पात्र निवेशक आधार और बैंक डिटेल्स के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।


10 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं

अब, रिफंड पोर्टल पर आप 10 लाख रुपये तक के दावों को दोबारा जमा कर सकते हैं। अगर पहले आपका क्लेम किसी कारण से रिजेक्ट हुआ था या उसमें कोई कमी पाई गई थी, तो आपको पोर्टल के जरिए इसकी सूचना दी गई होगी। आप उस कमी को सुधारकर अपना आवेदन फिर से जमा कर सकते हैं। अब आपका दावा 45 कामकाजी दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।


पहले चरण में 50,000 रुपये तक के क्लेम हुए प्रोसेस

पहले चरण में सरकार ने 50,000 रुपये तक की राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। जिन निवेशकों के दस्तावेज सही पाए गए थे, उन्हें 50,000 रुपये या उससे कम की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। अगर आपके आवेदन में कोई कमी थी, तो आपको मैसेज के जरिए सूचना दी गई है, ताकि आप फिर से सही दस्तावेज अपलोड कर सकें। इस रिफंड प्रक्रिया के तहत मार्च 2026 से 50,000 रुपये तक की राशि निवेशकों को मिल सकती है, और जिनके आवेदन पहले से स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।


रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले CRCS-Sahara Refund Portal पर जाएं: mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission⁠
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • OTP डालकर लॉगिन करें।
  • अपने निवेश से जुड़े सर्टिफिकेट अपलोड करें।
  • बैंक खाता विवरण भरें।
  • फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।


ध्यान दें कि आपके बैंक खाता को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, ताकि रिफंड राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जा सके।


सहायता के लिए कहां करें संपर्क?

अगर आपको रिफंड पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याएं आ रही हैं या आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

  • 011-20909044
  • 011-20909045


इसके अलावा, सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए गए क्लेम ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन या किसी एजेंट के माध्यम से किए गए दावे मान्य नहीं होंगे। पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है, ताकि एक साथ ज्यादा लोड न पड़े और सभी निवेशकों को सुविधा मिल सके।

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Tejpratap

रिपोर्टर / लेखक

Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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