Financial Year 2026 changes: बुधवार, 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बजट से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। एटीएम से कैश निकासी, इनकम टैक्स, एलपीजी कीमत, पैन कार्ड और रेलवे टिकट जैसे कई क्षेत्रों में हुए ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब और खर्चों को प्रभावित करेंगे। आइए जानते हैं 8 बड़े बदलाव:
1. ATM नियम में बदलाव
एचडीएफसी बैंक के अनुसार, अब यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालना भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगा। महानगरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय की गई है, जबकि अन्य शहरों में भी 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे। लिमिट खत्म होने पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये चार्ज लगेगा (टैक्स अलग)। वहीं, पीएनबी ने कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी सीमा ₹1 लाख से घटाकर ₹50,000 कर दी है।
2. नया इनकम टैक्स कानून लागू
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ली है। इसमें टैक्स सिस्टम को सरल बनाया गया है और फाइनेंशियल ईयर व असेसमेंट ईयर की जगह अब “टैक्स ईयर” लागू किया गया है। इससे सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग में बदलाव संभव है।
3. शेयर बाजार में बढ़ा टैक्स
F&O ट्रेडिंग करने वालों को अब ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) देना होगा। फ्यूचर पर 150% और ऑप्शन पर करीब 50% तक टैक्स बढ़ाया गया है।
4. FASTag एनुअल पास महंगा
हाईवे टोल के लिए FASTag का एनुअल पास अब महंगा हो गया है। पहले ₹3000 में मिलने वाला पास अब ₹3075 का हो गया है।
5. नया लेबर कोड लागू
नए लेबर कोड के तहत बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम 50% रखना अनिवार्य होगा। इससे पीएफ योगदान बढ़ सकता है और टेक-होम सैलरी घट सकती है।
6. PAN कार्ड से जुड़े नए नियम
पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज भी जरूरी होंगे। इसके अलावा, ₹10 लाख से ज्यादा कैश जमा, ₹5 लाख तक वाहन खरीद, ₹1 लाख से ज्यादा होटल/रेस्टोरेंट भुगतान और ₹20 लाख तक की संपत्ति खरीद पर पैन अनिवार्य होगा।
7. LPG कीमतों में बदलाव
मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण एलपीजी कीमतों में बड़ा असर देखा गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे व्यापारियों और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
8. रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम बदले
अब रेलवे टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नियम बदल गए हैं। 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा। 72 से 24 घंटे पहले 25%, 24 से 8 घंटे पहले 50% कटौती होगी, जबकि 8 घंटे के भीतर कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।




