Assembly Elections : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के एलजी से मुक़दमा चलाने कि मंजूरी मांगी गई थी और उनके तरफ से यह मंजूरी दे दी गई थी। जानकारी हो कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी।
वहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है, क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद बाद दिसंबर 2024 में ईडी ने एलजी को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि शराब घोटाला मामले में केजरीवाल "किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता" हैं।
मालूम हो कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि CAG रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। हाई कोर्ट ने आगे जोर देते हुए कहा कि रिपोर्ट तुरंत स्पीकर को भेजी जानी चाहिए थी और इस पर सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।
गौरतलब हो कि, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया. नई पॉलिसी के तहत, शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया।






