बिहार विधानसभा चुनाव 2025: HAM की 243 सीटों पर तैयारी, मंत्री संतोष सुमन बोले..NDA की होगी भारी जीत BIHAR: जमुई में वंदे भारत ट्रेन से कटकर युवक की मौत, 10 घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यापारी लूटकांड का खुलासा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज गोपालगंज डीएम ने सबेया एयरपोर्ट कार्यों में तेजी के दिए निर्देश, नियमित समीक्षा का ऐलान Akshay Kumar की अगली 5 फ़िल्में, हर एक पर लिखा है 'ब्लॉकबस्टर मैटेरियल' Shreyas Iyer: कप्तानी को लेकर श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान, IPL ख़त्म होने के बाद पहली बार खुलकर बोले प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम पद नहीं मांगा, बल्कि 2015 में नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई थी: जन सुराज के महासचिव ने जेडीयू MLC को दिया करारा जवाब Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात Patna News: पटना में बिहार का पहला डबल डेकर पुल बनकर तैयार, सीएम नीतीश इस दिन देंगे बड़ी सौगात 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ने से अयोध्या में महंगी हुई जमीन: अब बिहार में हो रही यह चर्चा
30-Jan-2025 07:30 PM
By First Bihar
bihar crime: रोहतास के डेहरी चकबंदी कार्यालय के तत्कालीन अमीन रामकृष्ण मिश्र को 2500 रुपये रिश्वत लेने के मामले में निगरानी की विशेष कोर्ट ने आज दोषी ठहराया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 के तहत 6 महीने सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये आर्थिक जुर्माना और धारा-13 में एक साल की सजा और 5 हजार अर्थदंड लगाया गया है। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
मामला 6 जून 2011 का है जब रोहतास के डेहरी चकबंदी कार्यालय में पदस्थापित अमीन रामकृष्ण मिश्र ने मदन सिंह से खतियान की नकल निकालने के लिए पैसे की मांग की थी। रामकृष्ण मिश्र ने परिवादी मदन सिंह से 5 खतियान के नकल के लिए 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये घूस मांगा था। तब मदन सिंह ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की थी। जिसके बाद निगरानी की टीम ने घूस लेते अमीन रामकृष्ण मिश्र को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए निगरानी की विशेष कोर्ट ने 13 साल बाद फैसला सुनाया।
इस मामले का अनुसंधान विश्वनाथ प्रसाद, पुलिस निरीक्षक द्वारा करते हुए ससमय आरोप-पत्र दायर किया गया। बिहार सरकार की ओर से किशोर कुमार सिंह, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (निगरानी ट्रैप) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की और आरोपी को दोष सिद्ध कराने में सफलता हासिल की। विदित हो कि पूर्व में दिनांक-15.01.25 को राजनंदन कुमार श्यामला, प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, न्यू सचिवालय, पटना और दिनांक-21.01.2025 को राजाराम सिंह, अमीन, राजगीर अंचल, नालंदा को भी निगरानी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था।
इस प्रकार वर्ष 2025 का यह तीसरा केस है जिसमें माननीय न्यायालय, निगरानी पटना मो० रूस्तम द्वारा अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। यदि आपसे भी कोई सरकारी काम करने के एवज में पैसे की डिमांड करता है तो घबराइये नहीं तुरंत पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के दफ्तर में उपस्थित होकर इस बात की शिकायत दर्ज करायें या फिर इन नंबरों पर सम्पर्क करें।
लैंडलाइन नंबरः 0612-2215033, 0612-2215030, 0612-2215032, 0612-2215036, 0612-2215037, 0612-2999752
हेल्पलाइन नंबरः 0612-2215344
मोबाइल नम्बरः 7765953261