1st Bihar Published by: Ranjan Kumar Updated Jul 10, 2026, 7:05:37 PM
प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो File
Bihar Crime News: बिहार की कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। रोहतास के सासाराम में कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले पर संतुष्टि जताई है और कहा है कि आज उनकी बच्ची को न्याय मिल गया।
दरअसल, सासाराम के ADJ-7 की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 15 नवंबर 2020 को डालमियानगर के गंगौली में बलराम सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को कुछ तस्वीर तथा एल्बम दिखाने के बहाने से अपने कमरे में ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में उसकी हत्या कर एक लकड़ी के बक्से में उसे बंद कर दिया। स्थानीय लोगों ने बलराम सिंह को लड़की को कमरे में ले जाते देखा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सासाराम के सत्र न्यायाधीश- 7 के अदालत में 11 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी बलराम सिंह को फांसी की सजा सुनाई है।
साथ ही मृतक बच्ची की माता को 1 लाख 10 हजार रुपए देने का जुर्माना भी लगाया है। PASCO एक्ट के तहत यह मामला चल रहा था। पास्को कोर्ट के स्पेशल पीपी हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि सभी गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या करने तथा शव को छिपाने के आरोप में यह सजा सुनाई है।