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पटना में विजिलेंस का बड़ा एक्शन: विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव 2.5 लाख घूस लेते गिरफ्तार

पटना में विजिलेंस टीम ने मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव सनुल्लाह खान को ढाई लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मान्यता बहाल करने के एवज में ली जा रही थी रिश्वत।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Apr 28, 2026, 4:43:05 PM

बिहार न्यूज

हम नहीं सुधरेंगे! - फ़ोटो सोशल मीडिया

PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जो निगरानी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई है। विजिलेंस की टीम ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव को ढाई लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सहायक कुलसचिव की पहचान सनुल्लाह खान के रूप में हुई है। जो एक पुराने कॉलेज को फिर से मान्यता देने के एवज में घूस ले रहा था।


शिकायतकर्ता रामानंद महतो ने बताया कि ज्ञान संसाधन केंद्र के लिए सारा शुल्क जमा कर चुके थे। तब हमें एमओ मिला जिसके बाद हमने बच्चों का नामांकन किये। एक कॉलेज में 40 और दूसरे में 35 छात्रों का परीक्षा हुआ। बच्चों का प्रैक्टिकल परीक्षा कराया उसका विधिवत कागजात विश्वविधालय में जमा किये लेकिन रिसिविंग नहीं दिया गया। 


सहायक कुलसचिव सनुल्लाह खान ने कहा कि वीसी का आदेश है कि ढाई लाख देंगे तब काम होगा। वीसी साहब ही बोले थे कि सनुल्लाह खान से जाकर मिलो। जब सनुल्लाह से मिले तो पैसे की मांग की गई। इस दौरान बीआरसी को लॉक कर दिया गया। इस संबंध में हमने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की। जिसके बाद आज उन्हें ढाई लाख रुपये रंगेहाथ विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। 


निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि बच्चों का इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम कराया गया था। जिसका रिजल्ट नहीं मिला तब निगरानी में इस बात की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता रामानंद महतो दो लाख 50 हजार की रिश्वत मांगे जाने की बात कही गयी थी। सहायक कुलसचिव सनुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। 


जिसके बाद आज विजिलेंस ने कार्रवाई की। सनुल्लाह खान को ढाई लाख रुपये रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले की जांच में निगरानी की टीम जुट गयी है। यह बात निकलकर आ रही है कि वीसी साहब के कहने पर सनुल्लाह खान रामानंद महतो से ढाई लाख रुपये घूस मांग रहा था। फिलहाल निगरानी की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है। 

 

(आरोपी सहायक कुलसचिव सनुल्लाह खान)

(शिकायतकर्ता रामानंद महतो)

(निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद)