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Crime News: मुजफ्फरपुर ड्रम हत्याकांड, 5 साल पहले युवक ने बेरहमी से की थी गर्लफ्रेंड की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले हुई क्रूर हत्या का फैसला आ गया। वह युवक जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या की थी, अब कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुना दी। आखिर कैसे बर्बाद हुआ एक जान का सपना, जानिए इस हत्याकांड की कहानी।

Crime News: मुजफ्फरपुर ड्रम हत्याकांड, 5 साल पहले युवक ने बेरहमी से की थी गर्लफ्रेंड की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित ड्रम हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। ADJ-16 कोर्ट ने आरोपी सुभाष कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस पूरे मामले की जानकारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी (APP) अरविंद प्रसाद सिंह ने दी।  


यह सनसनीखेज घटना 18 सितंबर 2021 की रात करीब 8 बजे सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट बांध रोड स्थित एक कमरे में हुई थी। उस रीत इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आसपास के लोग घबराकर बाहर निकले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का दृश्य देख हैरान रह गई। कमरे के अंदर खून के निशान और शरीर के अवशेष बिखरे हुए थे।


जांच के दौरान पुलिस को एक ड्रम के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला। शव की हालत काफी खराब थी। बताया गया कि मृतक के शरीर को टुकड़ों में काटकर ड्रम में रखा गया था। शव के ऊपर नमक भी डाला गया था, ताकि उसे गलाया जा सके और पहचान छिपाई जा सके। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था।


पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान राकेश कुमार सहनी के रूप में हुई। इसके बाद मृतक के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मृतक की पत्नी राधा देवी और उसके प्रेमी सुभाष कुमार शर्मा पर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया। इस मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया।


जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सुभाष कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामले का ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सबूत और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने सुभाष कुमार शर्मा को दोषी पाया।


सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पहले हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे पहले ही खारिज कर दिया गया था।


अभियोजन पक्ष के अनुसार, अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है। ड्रम कांड के नाम से चर्चित इस मामले में आए फैसले को जिले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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