ब्रेकिंग
बिहार में जहरीली शराब कांड पर गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर बताया ‘शराबबंदी का सच’BIHAR NEWS : इंग्लिश चेकिंग में धरा गए 'तेजस्वी'..! इनकी अंग्रेजी अभी भी नौवीं फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली, BJP ने नेता प्रतिपक्ष की ज्ञान का उड़ाया मजाकहॉस्पिटल बंद करो..डॉक्टर यहां नहीं रहता है, युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारकौन होगा बिहार का नया सीएम? मीडिया के इस सवाल पर बोले आनंद मोहन, कहा..BJP में पर्ची से तय होता है नामबिहार में जहरीली शराब कांड पर गरमाई सियासत, तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर बताया ‘शराबबंदी का सच’BIHAR NEWS : इंग्लिश चेकिंग में धरा गए 'तेजस्वी'..! इनकी अंग्रेजी अभी भी नौवीं फेल के लेवल से बाहर नहीं निकली, BJP ने नेता प्रतिपक्ष की ज्ञान का उड़ाया मजाकहॉस्पिटल बंद करो..डॉक्टर यहां नहीं रहता है, युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा गोपालगंज में 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारकौन होगा बिहार का नया सीएम? मीडिया के इस सवाल पर बोले आनंद मोहन, कहा..BJP में पर्ची से तय होता है नाम

गया गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति के सामने पत्नी और बेटी के साथ हुई थी दरिंदगी

GAYA : गया के बहुचर्चित गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गया जिले के कोंच थाना के सोनडीहा के पास मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को पॉस्क

गया गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा, पति के सामने पत्नी और बेटी के साथ हुई थी दरिंदगी
Santosh SinghSantosh Singh|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

GAYA : गया के बहुचर्चित गैंगरेप कांड के 9 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गया जिले के कोंच थाना के सोनडीहा के पास मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को पॉस्को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी दोषियों को 26-26 हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पहले ही इन सभी को दोषी करार दिया था और बुधवार को सजा का ऐलान किया गया। 


गया स्थित पॉस्को कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, ललन पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान, प्रकाश पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं सबूत के अभाव में दीपक कुमार, गौरव कुमार, शिवम कुमार, बबलू उर्फ पिंटू पासवान को कोर्ट ने रिहा कर दिया था। 


गया के इस बहुचर्चित गैंगरेप कांड में दोषियों ने पति के साथ जा रही उसकी पत्नी और बेटी को सुनसान सड़क पर घेर लिया था और फिर पति के सामने ही पत्नी और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया था।

टैग्स
इस खबर के बारे में
Santosh Singh

रिपोर्टर / लेखक

Santosh Singh

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें