ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के इस जिले में रेडिमेड गारमेंट्स इकाई को मिली मंजूरी, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम Bihar News: बिहार के इस जिले में रेडिमेड गारमेंट्स इकाई को मिली मंजूरी, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम BIHAR NEWS : नोट जलाने वाले RWD इंजीनियर विनोद राय पर अब आय से अधिक संपत्ति का केस, 3.38 करोड़ की अवैध संपत्ति उजागर; छापेमारी जारी Bihar News: तीन सूत्री मांगों को लेकर चल रहा वकीलों का धरना प्रदर्शन खत्म, न्याय व्यवस्था में सुधार की उम्मीद Chirag Paswan : चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने किया बड़ा एलान, कहा - मेरा बेटा PM बनें यह मेरा सपना Bihar News: पत्रकार राजदेव रंजन केस में नया ट्वीस्ट, अब हाईकोर्ट जाएगी CBI की टीम; जानिए... क्या है वजह Bihar News : मिड-डे मील में छिपकली गिरने से 62 बच्चे बीमार, 8 एसकेएमसीएच रेफर; प्रशासन में हड़कंप Bihar News: बनारस जा रहे वाहन से अवैध हथियार बरामद, पुलिस ने 5 तस्करों को दबोचा Bihar News: बिहार में यहाँ बिछाई जाएगी डबल रेल लाइन, ₹3100 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च Bihar Surveillance Raids: सुबह सुबह SVU की रेड, शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र नारायण के कई ठिकानों पर चल रही छापेमारी, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar Crime News: पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, दो भाइयों को किडनैप करने के बाद एक की ले ली थी जान

Bihar Crime News: बेगूसराय की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Bihar Crime News

10-Mar-2025 06:08 PM

By HARERAM DAS

Bihar Crime News: बेगूसराय की कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों दोषियों ने दो भाइयों को अगवा किया था और एक की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।


बेगूसराय की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या करने के मामले के तेघङा थाना के दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी समेत अमरेश सिंह, निगम सिंह, रणजीत सिंह, मुन्ना सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 364, 34 में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 3 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


कोर्ट ने पांचों आरोपित को दंड विधान की धारा 364/34 में भी दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा एवं अभय शंकर ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि तेघरा थाना के पिढौली निवासी सूचक राम शोभित राय का दो पुत्र निकेश राय एवं छोटू राय 13 अप्रैल 2022 को 4:30 बजे शाम में गेहूं कटवाने के लिए पिढौली ढाला दियारा गया था। 


तभी ड्राइवर ने सूचक को सूचना दिया कि 8 -10 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने नितेश राय और छोटू राय को उठाकर कहीं ले गए। 14 अप्रैल 2022 को सुबह सूचक का एक लड़का छोटू राय घर वापस आया तो उसने सारी बात बताई और सूचक का दूसरा लड़का वापस नहीं आया। बाद में नितेश राय की लाश बरामद की गई थी।