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Bihar Transport News: भ्रष्टाचार के आरोपी परिवहन ESI को मिला दंड, JDU सांसद ने की थी शिकायत, 1.45 Cr की अवैध संपत्ति केस में सजा मिलना बाकी

भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे प्रवर्तन अवर निरीक्षक विकास कुमार पर कार्रवाई करते हुए दो वर्षों के लिए कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दंड दिया है। भागलपुर के जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल की शिकायत पर जांच की गई थी.

1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Apr 09, 2026, 4:44:00 PM

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Transport News: भ्रष्टाचार के आरोपी परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सरकार ने दंड दिया है. इनके खिलाफ भागलपुर के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने परिवहन विभाग में शिकायत कर जांच का अनुरोध किया था.

जेडीयू सांसद की शिकायत पर परिवहन विभाग ने जांच शुरू किया. भागलपुर के जिलाधिकारी से जांच रिपोर्ट की मांग की गई. जिलाधिकारी ने 30 अगस्त 2022 को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए.  इसके बाद 18 अप्रैल 2023 के प्रभाव से विकास कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया. संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया.

इधर पुलिस अधीक्षक निगरानी ने 9 मई 2023 को प्रवर्तन अवर निरीक्षक विकास कुमार के खिलाफ एक करोड़ 35 लाख 94 हजार 550 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का DA केस सं- 19/ 2023 दर्ज करने की जानकारी दी. विकास कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने पर इनके खिलाफ पूरक आरोप पत्र गठित किया गया. संचालन पदाधिकारी ने विकास कुमार के खिलाफ आरोप संख्या एक, दो और तीन को प्रमाणित पाया. यह आरोप जदयू के सांसद अजय मंडल ने लगाया था.

साथ ही संचालन पदाधिकारी ने निगरानी थाना कांड संख्या 19/ 2023 को अनुसंधान के अंतर्गत बताया. जांच प्रतिवेदन की समीक्षा, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से विभाग सहमत हुआ. इसके बाद आरोपी प्रवर्तन अवर निरीक्षक से लिखित अभिकथन की मांग की गई. विकास कुमार ने 24 अप्रैल 2025 को अपना लिखित जवाब समर्पित किया. इसके बाद परिवहन विभाग ने आरोपी प्रवर्तन अवर निरीक्षक विकास कुमार को दंड देने का निर्णय लिया. इन्हें दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दंड अधिरोपित किया गया है. परिवहन विभाग के अपर सचिव ने 8 अप्रैल 2026 को यह आदेश जारी किया है.