Bihar Crime News: बिहार के अररिया में एडीजे कोर्ट 4 ने हत्या के एक मामले में दोषी मां को फांसी की सजा सुनाई है। पूनम देवी नरपतगंज थाना क्षेत्र के रामपुर कोसकापुर की रहने वाली थी, जिसने अपने प्रेमी के अफेयर को छुपाने के लिए अपनी 10 वर्षीय बेटी शिवानी कुमारी की हत्या की थी। कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत पूनम देवी को मृत्युदंड के साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि पूनम देवी अपने प्रेमी रूपेश सिंह से घर पर मिलती थी। 21 जून 2023 को बेटी शिवानी ने मां को प्रेमी के साथ देखते हुए इसकी जानकारी अपने पिता को देने की बात कही। इस पर पूनम देवी ने उसे धमकी दी और प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई।
10 जुलाई 2023 को पूनम देवी ने कीटनाशक दवा मछली में मिला कर शिवानी को खिलाया। कुछ देर बाद शिवानी बेहोश हो गई, जिसके बाद पूनम देवी ने चाकू से उसके गले और पेट में वार कर हत्या कर दी। लाश को मकई के ढेर में छिपा दिया और घर में खून साफ कर शिवानी को खोजने का नाटक किया।
जांच में पाया गया कि शिवानी की मृत्यु उसके गले, चेहरे और पेट में गंभीर चोटों से हुई थी। शव का विसरा एफएसएल भागलपुर भेजा गया, जिसमें डिकोलरस नामक जहरीला कीटनाशक पाया गया। मामला नरपतगंज थाना के चौकीदार भगवान कुमार पासवान द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने 1 दिसंबर 2023 को आरोप तय किया, जबकि अभियोजन साक्ष्य 2 जनवरी 2024 से शुरू हुआ।
सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की। दलीलों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश रवि कुमार ने पूनम देवी को दोषी पाया। सजा सुनाते समय सरकार की ओर से फांसी की अपील की गई, जबकि बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की गुहार लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूनम देवी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।



