ब्रेकिंग न्यूज़

Jharkhand News: झारखंड में JJMP के तीन नक्सली ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया Jharkhand News: झारखंड में JJMP के तीन नक्सली ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया Bihar Crime News: बिहार में CSP संचालक से लूटपाट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार, 5.35 लाख बरामद Bihar Crime News: बिहार में CSP संचालक से लूटपाट का खुलासा, दो बदमाश गिरफ्तार, 5.35 लाख बरामद नितिन गडकरी के सड़क सुरक्षा अभियान की भट्ठा बिठाने में जुटे बिहार के 'ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स', फोटो से हो रहा ऑटोमेटेड घोटाला ? परिवहन विभाग की जांच टीम को संचालक दिखा रहे ठेंगा Bihar Crime News: पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 55 आरोपी की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ED को भेजा प्रस्ताव Bihar Crime News: पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया समेत 55 आरोपी की संपत्ति होगी जब्त, EOU ने ED को भेजा प्रस्ताव Bihar Politics: ‘घर में बैठकर पहलवानी कर रहे हैं RJD नेता’ लालू यादव पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार Bihar Crime News: सनकी पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, संपत्ति के लिए बन गया हत्यारा Bihar Crime News: सनकी पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, संपत्ति के लिए बन गया हत्यारा

Saakaar Constructions: पटना के 'साकार कंस्ट्रक्शन' की खुली पोल..अब RERA ने ठोका जुर्माना, बिल्डर 'ग्राहकों' को लुभाने के लिए कर रहा था....

Saakaar Constructions: रेरा, बिहार, ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है. ये सभी निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना अपने परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे.

Saakaar Constructions, aqua city, rera bihar, imposed fine, bihar news, builder in patna, patna news, साकार कंस्ट्रक्शन, एक्वा सिटी, बिल्डर, रेरा बिहार, बिहार समाचार, पटना न्यूज, रेरा, पटना में बिल्डर

01-Mar-2025 02:17 PM

By Viveka Nand

Saakaar Constructions: भू-सम्पदा  विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने पटना के नामी बिल्डर्स के खिलाफ जुर्माना लगाया है. इनमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है. इसके अलावे अन्य छह नाम हैं, जो रेरा की नियमों का उलंघन कर रहे थे. साकार कंस्ट्रक्शन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. 

सात प्रमोटर के खिलाफ रेरा ने लगाया जुर्माना 

रेरा ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है. ये सभी प्राधिकरण के वेबसाइट, पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना ही, परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे. रेरा अधिनियम में बिल्डरों को विज्ञापन देते समय प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है. अपने तरह के ऐसे पहले मामले में,  प्रत्येक प्रमोटर - फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, अमर कंस्ट्रक्सन और भवानी कंस्ट्रक्शन तथा भवानी इंफ्राकॉन के संयुक्त उद्यम - को 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक आदेश पारित किया।

बिना निबबंधन संख्या के ही जारी किया था विज्ञापन

यहाँ यह उल्लेखित किया जा सकता है कि  इन कंपनियों ने सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और अन्य प्लेटफार्मों पर प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या की बिना विज्ञापन दिया था।अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की।

60 दिनों में जुर्माने की राशि जमा करें प्रमोटर्स

आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की सुसंगत  धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।