Bihar News: 10 से 28 जून तक 18 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, इन ट्रेनों का बदलेगा रास्ता Patna News: पटना को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, डबल डेकर पुल बनकर तैयार; जानें... कब से शुरू होगा आवागमन IAS Arrested: IAS अधिकारी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, व्यापारी से ले रहे थे इतनी रिश्वत!घर से मिला कैश का ढेर Bihar Heatwave: अगले 2 दिन बिहार में भीषण गर्मी, IMD का येलो अलर्ट जारी GAYA JEE: शव का दाह संस्कार करने पहुंचे लोगों की बेरहमी से पिटाई, स्थानीय दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग शराबबंदी की साख पर सवाल: जदयू महासचिव राजेश रजक शादी में शराब पीते गिरफ्तार पीएम मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी की सैलरी कितनी है? 8वें वेतन आयोग से कितना होगा इजाफा? जानिये.. Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Bihar Politics: बिहार चुनाव से पहले VIP का थीम सॉन्ग लॉन्च, सहनी बोले- आरक्षण हमारा हक, हम इसे लेकर रहेंगे Railway News: अब टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिहार के 702 रेलवे स्टेशनों पर ATVM लगाने की तैयारी
01-Mar-2025 02:17 PM
By Viveka Nand
Saakaar Constructions: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार, ने पटना के नामी बिल्डर्स के खिलाफ जुर्माना लगाया है. इनमें साकार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है. इसके अलावे अन्य छह नाम हैं, जो रेरा की नियमों का उलंघन कर रहे थे. साकार कंस्ट्रक्शन पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
सात प्रमोटर के खिलाफ रेरा ने लगाया जुर्माना
रेरा ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है. ये सभी प्राधिकरण के वेबसाइट, पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना ही, परियोजनाओं के विज्ञापन प्रकाशित किए थे. रेरा अधिनियम में बिल्डरों को विज्ञापन देते समय प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है. अपने तरह के ऐसे पहले मामले में, प्रत्येक प्रमोटर - फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, अमर कंस्ट्रक्सन और भवानी कंस्ट्रक्शन तथा भवानी इंफ्राकॉन के संयुक्त उद्यम - को 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है.इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक आदेश पारित किया।
बिना निबबंधन संख्या के ही जारी किया था विज्ञापन
यहाँ यह उल्लेखित किया जा सकता है कि इन कंपनियों ने सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और अन्य प्लेटफार्मों पर प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किए गए रेरा निबंधन संख्या की बिना विज्ञापन दिया था।अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की।
60 दिनों में जुर्माने की राशि जमा करें प्रमोटर्स
आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।