Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बैंक पर सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राहकों की निकासी राशि पर सीमा तय कर दी है। अब ग्राहक सिर्फ तय रकम ही निकाल सकेंगे। यह कदम बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण उठाया गया है। RBI ने ग्राहकों के हितों की रक्षा और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। जाने क्या है पूरा मामला-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित द बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर सख्त कार्रवाई की है। अब इस बैंक के ग्राहक एक बार में सिर्फ 10,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं। यह फैसला बैंक की कमजोर नकदी हालत को देखते हुए लिया गया है।
RBI ने देखा कि बैंक अपने कामकाज में जरूरी सुधार नहीं कर रहा है और ग्राहकों के हितों की अनदेखी कर रहा है। इसलिए RBI ने बैंक पर कई रोकें लगाईं जैसे बैंक अब बिना RBI की मंजूरी के किसी को लोन नहीं दे सकता, कोई नया डिपॉजिट नहीं ले सकता और न ही उधारी कर सकता।
ग्राहक अपने खाते से 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। अगर उनका बैंक में जमा पैसा लोन से जुड़ा है, तो बैंक उस पैसे को लोन चुकाने में इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम (DICGC) के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमा राशि का दावा कर सकते हैं।RBI ने यह भी कहा है कि इन पाबंदियों का मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जब तक बैंक की हालत नहीं सुधरती, तब तक ये पाबंदियाँ लागू रहेंगी।


