भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर KYC (Know Your Customer) और अन्य नियामक निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में 66.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा RBI के कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी कि यह जुर्माना 24 फरवरी 2025 को जारी किए गए आदेश के तहत लगाया गया। RBI ने कहा कि HSBC पर यह जुर्माना KYC संबंधी निर्देशों के पालन में लापरवाही, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को बॉरोअर्स के अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स पर सूचना की रिपोर्टिंग, और डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।
RBI के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक HSBC की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया गया था, और सुपरवाइजरी मूल्यांकन के बाद यह पाया गया कि बैंक ने निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। इसके बाद, RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी किया और इसके खिलाफ जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की।
RBI ने कहा कि HSBC को यह कारण बताने के लिए सलाह दी गई थी कि क्यों उसके खिलाफ जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद, बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। RBI ने पाया कि बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया था, और ऐसे में जुर्माना लगाना आवश्यक था।



