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रेलवे स्टेशन हादसे के बाद उठा बड़ा सवाल: ट्रेन में मौत पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानिए रेलवे का नियम

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है – अगर ट्रेन में चढ़ते या सफर के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाए तो रेलवे कितना मुआवजा देता है?

New Delhi Railway Station Stampede compensation
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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ इकट्ठा होने से मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है – अगर ट्रेन में चढ़ते या सफर के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाए तो रेलवे कितना मुआवजा देता है?

IRCTC के नियम: सभी को नहीं मिलता मुआवजा

रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) की ओर से ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना में मौत या गंभीर चोट लगने पर मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन यह सभी यात्रियों के लिए लागू नहीं होता।

मुआवजा उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने लिया इंश्योरेंस!

आईआरसीटीसी केवल उन्हीं यात्रियों को मुआवजा देता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस का विकल्प चुना हो। अगर किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के समय बीमा नहीं लिया, तो रेलवे उसकी दुर्घटना या मौत पर कोई आर्थिक मदद नहीं करता।

35 पैसे में 10 लाख का सुरक्षा कवच!

अगर किसी यात्री ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान मात्र 35 पैसे का बीमा लिया हो, तो रेलवे उसे दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देता है। यह कवर तभी लागू होता है जब यात्री की मौत ट्रेन हादसे में हुई हो या सफर के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ हो।

ऑफलाइन टिकट वालों को नहीं मिलेगा फायदा!

यह बीमा योजना केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए उपलब्ध है। अगर किसी यात्री ने रेलवे स्टेशन पर काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदी है, तो वह इस बीमा का लाभ नहीं उठा सकता।

सरकार से अलग होता है रेलवे मुआवजा

हालांकि, सरकार की ओर से दुर्घटनाओं में मारे गए यात्रियों के परिवारों को अलग से मुआवजा देने की घोषणा की जाती है। जैसे इस हादसे में भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन रेलवे के इंश्योरेंस के तहत मिलने वाला मुआवजा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिन्होंने टिकट बुकिंग के समय इसका विकल्प चुना हो।

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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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