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30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड

DESK : कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश में तमाम सरकारी कामों के लिए समय अवधि को बढ़ा दिया गया था. पर अब देश अनलॉक हो गया है और सभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो गया ह

30 जून तक निपटा लें ये काम, नहीं तो रद्द हो सकता है आपका PAN कार्ड
Anamika
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DESK : कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण  देश में तमाम सरकारी कामों के लिए समय अवधि को बढ़ा दिया गया था. पर अब देश अनलॉक हो गया है और सभी सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो गया है. ऐसे में अगर आप ने भी अपने पैन कार्ड को अब तक आधार के साथ लिकं नहीं किया है तो अब करवालें, नहीं तो आगे आपको परेशानी हो सकती है. 


जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपके पैन को निरस्त कर दिया जायेगा. पहले इस काम को करवाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च मुकरर की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया था. 30 जून की तारीख और भी कई वितीय कामों के लिए निर्धारित की गई है. यदि आप इन कामों की अनदेखी करते हैं तो आप के जेब पर बोझ बढ़ सकता है. ऐसे में बेहतर है की आप इन कामों को जल्द से जल्द निपटा लें.


पैन-आधार लिंक करना है आसान
अगर आप का पैन नंबर आधार के साथ लिंक नहीं किया हुआ है तो CBDT के मुताबिक, आप इसे उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे जहां पैन देना अनिवार्य है. इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आदि शामिल है.  



पैन कार्ड को आप ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. पैन कार्ड के अल्फ़ान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना बेहद आसान है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.




टैक्स बचाना है तो कर लें ये काम
अगर आपको वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्‍स बचाना है तो टैक्स बचत योजनाओं में निवेश 30 जून से पहले कर लें. वित्तीय वर्ष 2019-20 में छूट पाने के लिए 80C और 80D के तहत आप बचत स्कीम में निवेश कर सकते हैं. आपको बता दें कि पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 जून कर दिया. साथ ही यदि आपको वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित ITR दाखिल करना है तो इसकी भी अंतिम डेडलाइन 30 जून 2020 निर्धारित की गई है. मतलब ये कि अगर आपने 2018-19 वित्तीय वर्ष में अब तक ITR नहीं भरा है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर 30 जून तक दाखिल कर सकते हैं.

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रिपोर्टर / लेखक

Anamika

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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