PATNA: ठंड को देखते हुए पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे से पहले संचालित करने से मना किया है। यह आदेश 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक लागू होगा।
पटना जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है कि पटना जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
अतः वर्तमान स्थिति में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-781/ विधि, दिनांक-16.01.2026 के क्रम में मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में शैक्षणिक गतिविधियों के 09.00 बजे पूर्वाह्न के पहले के संचालन पर प्रतिबंध लगाता हूँ।
विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 21.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 24.01.2026 तक प्रभावी होगा। यह आदेश दिनांक 20.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।




