Patna School News: पटना जिले में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा एक में नामांकन से जुड़ी सीटों की जानकारी ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने 922 निजी स्कूलों को 24 घंटे के भीतर डेटा साझा करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिले में कुल 1315 प्रस्वीकृत निजी स्कूल हैं, जिनमें से अब तक केवल 393 स्कूलों ने ही कक्षा एक में निर्धारित सीटों की संख्या ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड की है। दो स्कूलों का मामला फिलहाल लंबित है, जबकि शेष 922 स्कूलों ने अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस लापरवाही पर जिला शिक्षा कार्यालय ने नाराजगी जताई है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कृतिका वर्मा ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आरटीई अधिनियम के तहत प्रस्वीकृत निजी स्कूलों में कक्षा एक की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग और अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
इन्हीं सीटों पर नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दो जनवरी से जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है। आवेदनों के आधार पर दो फरवरी तक बच्चों का सत्यापन किया जाएगा। छह फरवरी को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा, जबकि सात से 21 फरवरी के बीच चयनित बच्चों का नामांकन संबंधित प्रस्वीकृत निजी स्कूलों में होगा।
इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का पंजीयन शिक्षा विभाग की वेबसाइट http://gyandeep-rte.bihar.gov.in पर निर्धारित तिथि के भीतर कर सकते हैं। पंजीयन के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे की आयु एक अप्रैल 2026 तक छह वर्ष पूरी हो।





