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Khan Sir : रौशन सर के कर्मियों को मिली बेल, खान सर की अटकी जमानत; कोर्ट में अब शनिवार को होगा बड़ा फैसला

पटना कोचिंग विवाद मामले में खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने पुलिस को पूरी केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई शनिवार को होगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Jun 25, 2026, 8:56:00 AM

Khan Sir

Khan Sir - फ़ोटो file photo

Khan Sir : पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिका पर अदालत में बहस हुई। हालांकि अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अपडेटेड केस डायरी को अधूरी माना और जांच एजेंसी को पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित की है। ऐसे में फिलहाल खान सर को पहले से मिली अंतरिम राहत जारी रहने की संभावना बनी हुई है, जबकि अंतिम फैसला अगली सुनवाई में सामने आ सकता है।


इधर, इसी मामले से जुड़े रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर भी सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभिषेक और गौरव को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी। रौशन आनंद के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत से जमानत मिलने के बाद बेल बॉन्ड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद बेउर जेल से दोनों की रिहाई की कार्रवाई शुरू होगी। अदालत के इस फैसले को रौशन आनंद पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।


उधर, पुलिस की ओर से अदालत में सौंपी गई अपडेटेड केस डायरी ने खान सर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी, बल्कि कथित तौर पर भय और दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से गोली चलाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों गार्डों ने खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी।


इससे पहले 20 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी आदेश के तहत उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को भी राहत दी गई थी।


खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने कहा था कि उनके मुवक्किल को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण मिला हुआ है और अदालत आगे केस डायरी तथा अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद अंतिम निर्णय लेगी। वहीं, खान सर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में फायरिंग की घटना में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनका घटना से कोई संबंध नहीं है।


गौरतलब है कि यह पूरा मामला पटना में खान कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित फायरिंग और हिंसा से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले की जांच अभी भी जारी है और अब सभी की नजरें शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।