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Bihar News: बिहार में बस किराए में वृद्धि, परिवहन विभाग ने 10 से 15 फीसदी किया बढ़ोतरी; जानें..

Bihar News: बिहार में 1 जून 2026 से बस किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी लागू होगी। परिवहन विभाग ने डीजल कीमतों और बढ़ते परिचालन खर्च को कारण बताते हुए नई दरें जारी की हैं, जिससे यात्रियों को अब अधिक भाड़ा देना होगा।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated May 29, 2026, 9:50:54 PM

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प्रतिकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar News: बिहार में बस यात्रियों को अब सफर के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने राज्य में चलने वाली सभी यात्री बसों के किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। नई दरें 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और बसों के परिचालन खर्च में वृद्धि को देखते हुए किराए का पुनर्निर्धारण किया गया है।


नई दरों के अनुसार साधारण बस सेवा में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर अब प्रति किलोमीटर 1.73 रुपये किराया देना होगा, जबकि पहले यह दर 1.50 रुपये थी। 100 किलोमीटर तक के लिए 1.71 रुपये प्रति किलोमीटर और 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है।


इसके अलावा डीलक्स, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग ने सभी बस संचालकों को निर्देश दिया है कि वे नई किराया सूची को बस स्टैंड और बसों में प्रमुखता से प्रदर्शित करें।


विभाग ने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को भी किराया व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया है। यदि कोई बस संचालक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बसों का ठहराव केवल निर्धारित बस स्टैंड पर ही होगा। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से बस रोकने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ओवरलोडिंग पर भी सख्ती बरती जाएगी। निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर वाहन मालिक और चालक दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगले दो से चार दिनों के भीतर सभी रूटों का संशोधित किराया तय कर 1 जून से लागू कर दिया जाएगा।