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बिहार में राजस्व मामलों की फिर होगी समीक्षा, इस दिन से पटना में शुरू होगा दूसरा चरण; लंबित मामलों पर रहेगा फोकस

Bihar Bhumi: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों की समीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत 13 जुलाई से पटना जिले से करने का फैसला लिया है। बैठक में दाखिल-खारिज, भू-मापी, परिमार्जन, लंबित राजस्व वाद और जन शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 12, 2026, 4:55:55 PM

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Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों की समीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। दूसरे चरण की पहली समीक्षा बैठक 13 जुलाई को पटना जिले से होगी। इस बैठक में पटना जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मामलों तथा जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी।



विभागीय सचिव जय सिंह ने बताया कि पहले चरण  में लगातार 13 दिनों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों की व्यापक समीक्षा की गई थी। उस दौरान जिलों को लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन, जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान तथा विभिन्न विभागीय अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। अब दूसरे चरण में उन्हीं निर्देशों के अनुपालन की जिलावार समीक्षा की जाएगी।



उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को शाम 5 बजे माननीय मंत्री के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में पटना जिले के दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, राजस्व न्यायालयों के लंबित वाद, सरकारी भूमि से जुड़े मामलों तथा जन शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा होगी। सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। 



सचिव ने कहा कि दूसरे चरण की समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रगति का आकलन करना नहीं, बल्कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना और राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है। समीक्षा के दौरान प्रत्येक मामले की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।



उन्होंने बताया कि पटना से शुरू होने वाला यह समीक्षा अभियान आगे अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा, ताकि पहले चरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा सके और आम लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जा सके।