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बिहार की लड़कियों को आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री पति की बढ़ी मुश्किलें, मुजफ्फरपुर कोर्ट ने जारी किया नोटिस

बिहार की लड़कियों पर विवादित बयान देने के मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

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फंस गए बदजुबान मंत्री पति
© REPORTER
Jitendra Vidyarthi
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MUZAFFARPUR: बिहार की लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर उत्तराखंड के मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू बूरे फंस गये हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने साहू के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जिसके बाद मंत्री पति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इस मामले पर अब 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 


मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बता दें कि बीते दिनों मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिले लेकर कोर्ट में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। आज इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंत्री पति गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।


बता दें कि वकील सुधीर कुमार ओझा ने एडीजे प्रथम की अदालत में यह परिवाद दाखिल किया है। इसमें गिरधारी लाल साहू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। वकील ओझा ने अभियुक्त पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।


परिवादी सुधीर ओझा की शिकायत के अनुसार, यह मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव से संबंधित है। आरोप है कि 2 और 3 जनवरी 2026 को गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया पर एक आपत्तिजनक बयान प्रसारित किया। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं।


परिवादी का तर्क है कि यह बयान न केवल बिहार की बेटियों का अपमान है, बल्कि समस्त स्त्री समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। इस टिप्पणी से राज्य की छवि धूमिल होने और लोगों की भावनाओं को आहत होने का आरोप है।वकील सुधीर कुमार कहा है कि मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई 26 फरवरी को होगी।

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रिपोर्टर / लेखक

Jitendra Vidyarthi

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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