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Bihar Assembly Elections 2025: मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया शुरू, जानिए कौन-कौन से दस्तावेज होंगे मान्य

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू हो गया है. इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की ओर से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा

 Bihar Assembly Elections 2025
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी
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PRIYA DWIVEDI
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Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की ओर से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना और फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाना है। लगभग 22 वर्षों बाद यह गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है—पिछली बार यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में हुई थी।


सत्यापन की प्रक्रिया

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) 27 जुलाई 2025 तक मतदाताओं से संपर्क कर फॉर्म भरवाएंगे और उनके दस्तावेजों की जांच करेंगे। यह फॉर्म BLO मतदाताओं के घर तक पहुंचाएंगे। इच्छुक मतदाता चाहें तो इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध है।


कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे?

मतदाता को अपने जन्म की तारीख और स्थान से संबंधित वैध दस्तावेज देने होंगे, जो उनकी भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करें। दस्तावेज देने की शर्तें जन्म तिथि के आधार पर अलग-अलग हैं। बता दें कि 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए  केवल स्वयं का एक वैध दस्तावेज देना पर्याप्त होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग स्वयं का दस्तावेज देने के साथ-साथ माता या पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग स्वयं का और दोनों माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा। अगर माता-पिता भारतीय नहीं हैं, तो जन्म के समय का वैध पासपोर्ट और वीजा की स्वप्रमाणित प्रति (self-attested copy) देनी होगी।


मान्य दस्तावेजों की सूची

इन दस्तावेजों में से कोई भी एक वैध दस्तावेज दिया जा सकता है, जिसमें कोई भी सरकारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई प्रमाण पत्र या दस्तावेज (सरकारी संस्था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी),  जन्म प्रमाण पत्र (Municipality या रजिस्टर्ड अस्पताल द्वारा जारी), पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट), राज्य सरकार की संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST), वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, जमीन या मकान के स्वामित्व का सरकारी दस्तावेज,  ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?, nvsp.in पर जाएं या Voter Helpline App डाउनलोड करें।, Form 6 (नया वोटर) या Form 8 (सुधार हेतु) भरें। दस्तावेज की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें। सबमिट करने के बाद BLO आपसे संपर्क करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे।


क्या ध्यान रखें?

फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट भरें।

दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर “Self-attested” लिखकर हस्ताक्षर जरूर करें।

यदि आपने पहले कभी वोटर ID बनवाया है, तो उसका विवरण दें डुप्लीकेट न बनवाएं।


इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य बिहार में स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और समय पर अपना सत्यापन कराएं।

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रिपोर्टर / लेखक

PRIYA DWIVEDI

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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