Bihar News: बिहार के एक एएसपी को सरकार ने राहत दी है. बेगूसराय के तत्कालीन एसपी ने एसडीपीओ के खिलाफ डीजीपी को रिपोर्ट किया था. इसके बाद विभागीय कार्यवाही चलाई गई. अब गृह विभाग ने उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ पारित दंड को निरस्त कर दिया है.
बेगूसराय के एसडीपीओ को राहत
बेगूसराय सदर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार जो वर्तमान में एसडीआरएफ बिहटा में समादेष्टा के पद पर पदस्थापित हैं, इनके खिलाफ तत्कालीन एसपी ने फरवरी 2017 में डीजीपी को पत्र लिखा था. जिसमें बेगूसराय नगर थाना कांड सं-53/16 में प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने का आरोप था. यह केस मर्डर का था. तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार पर आरोप था कि एक साल में इन्होंने कोई प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं कर केस को कमजोर किया. पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में डीजीपी को पत्र भेजा, इसके बाद गृह विभाग ने विभागीय कार्यवाही शुरू की.
गृह विभाग ने जारी किया संकल्प
विभागीय कार्यवाही में निदंन और एक वेतनृद्धि पर असंचयी प्रभाव से रोक का दंड निर्धारित किया गया. दंड के खिलाफ इन्होंने 28 दिसंबर 2023 को आवेदन दिया. इसके बाद फिर से समीक्षा शुरू हुई.समीक्षा में आवोदन को स्वीकार योग्य पाया गया. डीजीपी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार के खिलाफ दिए गए दंड को निरस्त करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.


