Bihar News: बिहार के एक अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी. इस संबंध में गृह विभाग ने पत्र जारी किया है. गृह विभाग ने आरोपी पुलिस पदाधिकारी से अपने बचाव में 15 दिनों में लिखित बयान देने को कहा है.
कटिहार जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) ने 15 अप्रैल 2025 को गृह विभाग में रिपोर्ट किया था. एसडीपीओ धर्मेंद्र कुमार पर आरोप है कि इन्होंने कोढ़ा थाना क्षेत्र में पूर्णिया पुलिस की टीम छापेमारी में उचित सहयोग नहीं किया था. इस वजह से छापेमारी प्रभावित हुई और रिजल्ट संतोषजनक नहीं रहा. धर्मेंद्र कुमार ने ससमय अपेक्षित कार्रवाई नहीं कि इस वजह से अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई.
जांच में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए. इसके बाद इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है. धर्मेंद्र कुमार से कहा गया है कि वह अपने बचाव में 15 दिनों में लिखित बयान दें. साथ ही यह भी बताएं कि वह हाजिर होकर सुनवाई कराना चाहते हैं. साथ ही बचाव में क्या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, इस बारे में जानकारी देने को कहा गया है.


