ब्रेकिंग
पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान‘JDU को अब कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत नहीं’, पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयानहर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्जअब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेशतेज रफ्तार ट्रक ने दो दोस्तों को रौंदा, दर्दनाक हादसे में एक की मौत; दूसरे की हालत गंभीरपटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर गरजेगा जिला प्रशासन का बुलडोजर, इस दिन से शुरू होगा विशेष अभियान‘JDU को अब कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत नहीं’, पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयानहर्ष फायरिंग केस में बुरे फंसे जीतनराम मांझी के करीबी, HAM प्रवक्ता दानिश रिजवान के खिलाफ केस दर्जअब पहले से भी अधिक महंगी और लग्जरी गाड़ियों से घूमेंगे बिहार के मंत्री और अधिकारी, सरकार ने जारी किया आदेशतेज रफ्तार ट्रक ने दो दोस्तों को रौंदा, दर्दनाक हादसे में एक की मौत; दूसरे की हालत गंभीर

Bihar News: ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का यौन शोषण, अब हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण पर सख्ती दिखाते हुए सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

Bihar News
पटना हाईकोर्ट
© Google
Deepak KumarDeepak Kumar|
|AMP
विज्ञापन — Rectangle

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी और यौन शोषण के गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 


JRCA ने अपनी याचिका में बताया कि बिहार में कई ऑर्केस्ट्रा ग्रुप नौकरी का लालच देकर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार बना रहे हैं। इन ग्रुपों में नाबालिगों से अश्लील नृत्य और यौन शोषण कराया जाता है, जो सामाजिक और कानूनी रूप से गंभीर अपराध है। JRCA और सहयोगी संगठन एसोसिएशन फॉर वॉलंट्री एक्शन की मदद से रोहतास, सारण और गोपालगंज जैसे जिलों से सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है।


हाईकोर्ट ने सरकार से न केवल इन मामलों में कार्रवाई का ब्योरा मांगा है, बल्कि ऑर्केस्ट्रा ग्रुपों के नियमन और निरीक्षण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में मुक्त कराई गई लड़कियों के पुनर्वास के लिए एक प्रभावी नीति बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे दोबारा तस्करी और शोषण के दुष्चक्र में न फंसें। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

इस खबर के बारे में
Deepak Kumar

रिपोर्टर / लेखक

Deepak Kumar

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

विज्ञापन

संबंधित खबरें