Bihar Co: बिहार के एक महिला अंचल अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से संकपल्प जारी किया गया है. जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है.
नवादा के जिलाधिकारी ने 21 नवंबर 2024 को नरहट अंचल के सीओ रजनी कुमारी के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था. आरोप पत्र में महिला अंचल अधिकारी रजनी कुमारी के खिलाफ दाखिल खारिज वाद को एक बार अस्वीकृत कर फिर से इसी खाता-खेसरा की भूमि का दाखिल खारिज करने संबंधी आरोप थे. इन आरोपों को लेकर महिला अंचल अधिकारी से 17 जनवरी 2025 के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की थी .
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माना है कि अंचल अधिकारी का यह कृत्य कहीं से उचित नहीं है. ऐसा करना आरोपी अंचल अधिकारी की लापरवाही, उदासीनता साथ ही अपने निजी स्वार्थवश या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है. ऐसे में तत्कालीन अंचल अधिकारी नरहट रजनी कुमारी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है. अनुशासनिक प्राधिकार ने महिला अंचल अधिकारी के खिलाफ संचई प्रभाव के बिना तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया है. बता दें रजनी कुमारी वर्तमान में बांका के अमरपुर अंचल की अंचल अधिकारी हैं.





