Bihar School Closed: बिहार के अरवल जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला दंडाधिकारी अमृषा बैंस ने बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सुबह और शाम के समय तापमान अत्यंत न्यूनतम रहने की संभावना जताई गई है, जिससे विशेष रूप से छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
डीएम की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, अरवल जिले के सभी सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ-साथ निजी विद्यालयों एवं निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 08 जनवरी 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 04 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 08 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
इस अवधि में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय या कोचिंग संस्थानों में उपस्थित नहीं होना होगा।वहीं कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए आंशिक राहत दी गई है। इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सीमित समय में, पर्याप्त सावधानी बरतते हुए संचालित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त सरकारी आवासीय विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां तथा बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित विशेष कक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है, ताकि छात्रों की परीक्षा संबंधी तैयारी प्रभावित न हो। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण करें।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।



