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IRCTC Scam: IRCTC घोटाला केस में लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार

IRCTC Scam: आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और CBI को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

IRCTC Scam
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Mukesh Srivastava
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IRCTC Scam: राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चर्चित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे।


दरअसल, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।


लालू यादव ने कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में उनके, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने संबंधी विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।


अदालत ने लालू यादव के अलावा प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। ये धाराएं लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार से संबंधित हैं।


इसके साथ ही अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत भी आरोप तय करने का निर्देश दिया था।

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रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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