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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव: अवैध गतिविधियों पर सख्ती की तैयारी, GPS से लैस होंगी फ्लाइंग स्क्वॉड गाड़ियां

Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन सख्त। अवैध नकदी, शराब और प्रलोभन सामग्री पर रोक के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड वाहनों में जीपीएस लगाने, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Jul 09, 2026, 11:24:45 AM

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Bankipur By Election: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में फ्लाइंग स्क्वॉड के वाहनों में जीपीएस लगाने तथा आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।



बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब एवं मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अन्य प्रलोभन सामग्री के इस्तेमाल पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।



बैठक में सामान्य प्रेक्षक शिव सहाय अवस्थी, पुलिस प्रेक्षक मुख्तार मोहसिन, व्यय प्रेक्षक शिव प्रताप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। व्यय कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने बताया कि फ्लाइंग सर्विलांस टीम (FST) और स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और दोनों टीमें लगातार निगरानी एवं जांच अभियान चला रही हैं।



जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच अभियान के दौरान पूरी शालीनता बरती जाए तथा महिला मतदाताओं की जांच केवल महिला पदाधिकारियों से ही कराई जाए। सामान्य प्रेक्षक शिव सहाय अवस्थी ने निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक में फ्लाइंग सर्विलांस टीम के सभी वाहनों में जीपीएस लगाने के भी निर्देश दिए गए, ताकि उनकी गतिविधियों की प्रभावी निगरानी की जा सके।



इसके अलावा जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आमसभा, रैली और जुलूस का आयोजन केवल विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाए। साथ ही पंपलेट छपाई, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की अनुमति के लिए जिला एवं अनुमंडल स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है। बैठक में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।