ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: व्यवसाई भाइयों को गोली मार भाग रहे बदमाशों को भीड़ ने उतारा मौत के घाट Bihar Politics: नीतीश के सामने चिराग पासवान का सरेंडर, सीएम हाउस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा Bihar police encounter: गया में एनकाउंटर – पिता-पुत्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल Bjp vs congress over foreign delegation : विदेश दौरों पर छिड़ा सियासी घमासान! केंद्र बोली– कांग्रेस से कोई नाम नहीं मांगा, राहुल की लिस्ट से सिर्फ 1 को मिली मंजूरी! Bihar News: आम जनता का क्या होगा, यहाँ पुलिस अपने सामान की ही रक्षा नहीं कर पा रही Bihar Crime News: राजधानी में बैंक्वेट हॉल संचालक को दौड़ा-दौड़ा कर मारी गोली, पटना में बेख़ौफ़ अपराधियों के हौसले बुलंद Apda Mitra: बिहार में आएगी आपदा तो घबराना नहीं! 22,200 नए युवा ‘आपदा मित्र’ हर मुश्किल में देंगे साथ! Bihar NGO registration: Bihar में 37,000 NGOs पर संकट! जल्द न किया ये काम तो रद्द होगा रजिस्ट्रेशन, जब्त होंगी संपत्तियां और बैंक खाते! Bihar Crime News: दोस्तों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट, इलाके में कई थानों की पुलिस तैनात Bihar Crime News: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, कई जवान घायल, 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां

सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को मिला आदेश

सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट जारी, तीन राज्यों के डीजीपी को मिला आदेश

13-May-2022 12:11 PM

By

PATNA: सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। आज पटना हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। लेकिन, आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार, उत्तरप्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ़ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। इसके बावजूद सुब्रत राय पटना नहीं आए। अब कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। 



आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। बल्कि, 12 मई को भी वे कोर्ट में हाज़िर नहीं हुए थे। गुरुवार को हाई कोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से पूछा था कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, और हर हाल में लोगों के सारे पैसे भी लौटाने पड़ेंगे। 



गौरतलब है कि कंपनी पर कई लोगों ने विश्वास किया था। अलग-अलग स्कीम पर निवेश के नाम पर उपभोक्ताओं ने लाखों करोड़ों रुपये जमा किए थे। जब समय पूरा हुआ तो उपभोक्ताओं को उनके पैसे नहीं मिले। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी। लेकिन ये पैसे अब तक सहारा के पास ही फंसे हुए हैं।