ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: गश्ती में लापरवाही पाए जाने पर थाना चालक निलंबित, थानाध्यक्ष का वेतन धारित Bihar News: 5 जिलों में भीषण आंधी-बारिश की चेतावनी, समय रहते हो जाएं सतर्क Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप

सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थाई कमीशन, SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थाई कमीशन, SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

17-Feb-2020 11:06 AM

By

DELHI: सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के विरोध को सिरे से नकारते हुए महिला अधिकारियों के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा है कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है.

 

दरअसल केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है. आपको बता दें कि साल 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिला अधिकारियों को सरकार के रवैये के चलते अपना हक नहीं मिला.


हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू क्यों नहीं किया. हाईकोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय..सेना में महिलाओं की भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा. महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि केंद्र दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे, सेना में सच्ची समानता लानी होगी.