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18-Sep-2023 08:21 AM
By First Bihar
PATNA: बिहार में सरकार से रोजगार स्थापित करने के नाम पर लोन लेकर दूसरे काम में लगाने वाले लोगों के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार के एक वरीय पदाधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई सारे लोग सरकार से रोजगार के नाम पर पैसे लेकर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अब सरकार नहीं है फैसला किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
दरअसल, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली 10 लाख तक की राशि का दुरुपयोग करने पर अब केस दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पुंडरीक ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है।
बताया जा रहा है कि, बीते हफ्ते में राज्य बेगूसराय, गया और दरभंगा जिले में जांच के दौरान ये पता चला है कि 12 लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग किया है। जिनसे अब रकम की वसूली होगी, और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
बिहार उद्योग विभाग के सचिव संदीप पुंडरीक ने पिछले सप्ताह बेगूसराय,गया और दरभंगा जिलो में मुख्यालय जाँच दल द्वारा जाँच के दौरान बारह लाभार्थियों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग पाया गया। इन लोगो पर राशि की वसूली और केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य जिलो में जाँच जारी है।
मालूम हो कि, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए हर साल 8 हजार लोगों को उद्यमी बनने का मौका मिलता है। राज्य सरकार राज्य के सभी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक राशि देती है।इसमें 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष रखी गई है।
आपको बताते चलें कि, राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण दे है। इसमें चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। इस दस लाख रुपये की राशि में पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है। इसे सात वर्षों में चुकाना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।