ब्रेकिंग न्यूज़

शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बड़ी खेप बरामद, शराब तस्कर महेश राय गिरफ्तार वैशाली से बड़ी खबर: दलान से घर लौट रहे बुजुर्ग को मारी गोली SAHARSA: ई-रिक्शा को ट्रक ने मारी टक्कर, पलटने से महिला की मौत; शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी मृतका ARRAH: कोइलवर में डेंगू-मलेरिया से बचाव के लिए अनोखी पहल, उद्योगपति अजय सिंह और देवनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज रहे मौजूद जब नीतीश के गांव में जाने की नहीं मिली इजाजत, तब बिहारशरीफ में गरजे प्रशांत किशोर, कहा..आज भ्रष्टाचार की कलई खुल जाती Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित Ara News: बीरमपुर क्रिकेट टूर्नामेंट (सीजन 7) का भव्य समापन, बीजेपी नेता अजय सिंह ने विजेता टीम को किया सम्मानित BIHAR: कार साइड लगाने को लेकर बारात में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट-फायरिंग Life Style: पिंक सॉल्ट सफेद नमक से कैसे है अलग, शरीर के लिए कौन है अधिक फायदेमंद? Bihar School News: कैसे पढ़-लिखकर होशियार बनेंगे बिहार के बच्चे? हेडमास्टर ने नदी में फेंक दी किताबें

पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज, HC ने कहा..अपराध की गंभीरता को देखते हुए बेल नहीं दे सकते

पूर्व MLA राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका खारिज, HC ने कहा..अपराध की गंभीरता को देखते हुए बेल नहीं दे सकते

24-May-2022 05:59 PM

By

PATNA: पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहे आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए राजबल्लभ यादव को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।


पटना हाई कोर्ट ने बीते 10 मई को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया। अपने फैसले में खंडपीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हम इस स्तर पर जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं। अत: अपीलार्थी की जमानत अर्जी खारिज की जाती है।


बता दें कि पिछली सुनवाई में पूर्व विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संजीव सहगल ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि रेप की घटना के कई दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत विधायक को इस केस में अभियुक्त बनाया गया। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए स्पेशल पीपी श्यामेश्वर दयाल ने कोर्ट को बताया था कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है और निचली अदालत ने सभी पहलू पर विचार कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है।