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पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को कोर्ट से लगा झटका, नाबालिग रेप मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को कोर्ट से लगा झटका, नाबालिग रेप मामले में अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

08-Aug-2024 08:37 AM

By First Bihar

PATNA : जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक किशोरी ने वृषिण पटेल पर दुष्कर्म और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इस संबंध में किशोरी ने अदालत में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने जमानत के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा किइस मामले में आरोपी को बेल देने से पहले पीड़िता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। 


कोर्ट ने पीड़िता को पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजने का आदेश दिया है। अब इस अर्जी पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। वृषिण पटेल बिहार के बड़े समाजवादी नेताओं में एक माने जाते रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसेनेताओं के साथ काम किया है। वे जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा में भी राजनीति की है।


वहीं, इस हाई प्रोफाइल मामले में लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री की ओर सेसोमवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिसे पॉस्को कोर्ट दो में स्थानांतरित कर दिया गया था। पॉस्को कोर्ट दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने जमानत देने के पहले पीड़िता का भी पक्ष जानने की बात कही। उन्होंने उसे नोटिस भेजने का आदेश दिया।


जानकारी हो कि, कुढ़नी की किशोरी ने पूर्व मंत्री पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। प्रखंड क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी ने पिछले साल 24 नवंबर को पाक्सो कोर्ट में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि पटेल ने नौकरी और विधायक का टिकट दिलाने का झांसा देकर पटना बुलाया और कई बार उसका यौन शोषण किया। आरोप है कि वैशाली में एक सभा के दौरान पीड़िता की पटेल से मुलाकात हुई। नौकरी दिलाने के पटना बुलाया और हवस का शिकार बनाया। 


उधर, मामले की कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पीड़िता को केस उठाने के लिए धमकी दी गई। पीड़िता ने विशेष पाक्सो कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर पटेल पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के वकील ने बताया कि इस मामले में पुलिस भी बेवजह दखलअंदाजी कर रही है। इसके बाद अब इस मामले में जमानत को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया।