ब्रेकिंग न्यूज़

Patna Top Girls School: पटना के टॉप 5 गर्ल्स स्कूल, जहां मंत्री-विधायक समेत IAS-IPS की बेटियां लेती हैं शिक्षा Bihar News: जारी हुआ पटना-गोरखपुर वंदे भारत का टाइम टेबल, किन-किन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन? जानें.. Bihar News: मानसून के आने से पहले मौसम का कहर, बिहार में 12 लोगों की मौत Bihar News: राज्य में बनेंगे 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट, न्याय की व्यवस्था अब तुरंत; खौफ में अपराधी Bihar Monsoon: मानसून का इंतजार हुआ ख़त्म, मौसम विभाग ने आंधी-तूफान और भीषण बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट वैशाली में कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़खानी, केस वापस लेने का दबाव, पूरे परिवार को जान से मारने की दी धमकी पुल निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 10 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत, बकरी चराने के दौरान हादसा BIHAR: निषाद आरक्षण पर राजनीति तेज, VIP ने BJP पर जनता को बरगलाने का लगाया आरोप मुजफ्फरपुर में बेपटरी हुई मालगाड़ी, बाल-बाल बचा रेल कर्मी, ट्रेनों का परिचालन बाधित Bihar News: नहाने के दौरान डूबने से दो लड़कियों की मौत, दादा को खाना पहुंचाने गई थीं दोनों बच्चियां

निर्भया की मां ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग

निर्भया की मां ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग

11-Feb-2020 09:49 PM

By

DELHI: निर्भया की मां बेटी के गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने को लेकर पटियाला कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दोषियों को नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की है. निर्भया के माता पिता ने सभी दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की याचिका निचली अदालत में दायर की. जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बुधवार को जवाब दायर करने को कहा है.

2 बार टल गई फांसी

कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 17 जनवरी को नया डेथ वारंट जारी किया था. चारों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी तय था. लेकिन एक बार फिर चारों की फांसी टल गई थी. बता दें कि निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया था. जिसके कारण चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता था. जिसके बाद नया डेथ वारंट जारी हुआ था. फिर भी फांसी टल गई थी. 

5 फरवरी को अलग-अलग फांसी पर लटकाने पर लगी थी रोक

हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी जी सकती है, अलग-अलग नहीं. इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से ये भी कहा था कि निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती. जिसपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि चारों आरोपियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है.